नगर निगम, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत तालाबों ,पोखरों कब्रिस्तानों चारागाहों पर अनाधिकृत कब्जे, अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण की जानकारी यदि किसी को है तो वह तत्काल इसकी शिकायत दर्ज करायें,जिससे कि शिकायतों की जाॅच कराकर उसे तत्काल हटाया जायेगा।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) हरनाम सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निगम, नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिक्रमण होने के सम्बन्ध में जो भी शिकायत प्राप्त हो, उनकी अविलम्ब जाॅच करायी जाये तथा यदि अतिक्रमण पाया जाये तो उसे तत्काल हटवाया जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व एवं अतिक्रमण हटाने के पश्चात दोनों ही स्थिति में इसकी वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
मुख्य सचिव उ.प्र. शासन के पत्र दिनांक 15 मई 2013 के क्रम में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जों के विरूद्ध समयबद्ध रूप से कठोर कार्यवाही करने व अवैध कब्जों की भूमि को अबिलम्ब मुक्त कराने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। नगर निगम के नगर आयुक्त, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी, विकास प्राधिकरण, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में अतिक्रमण हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
उन्होंने निर्देश दिये कि उपरोक्त के क्रम में जो अतिक्रमण हटाया जाये उसका निर्धारित प्रारूप पर सम्पूर्ण विवरण फोटोग्राफ के साथ प्रत्येक 15 दिन (पाक्षिक) में प्रस्तुत करें, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें, इस सम्बन्ध में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
बैठक में अपर नगर आयुक्त के0पी0 त्रिपाठी, पर्यावरण अभियन्ता राजीव राठी, सहित समस्त अधिशासी अधिकारीगण उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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