Categorized | आगरा

जनपद में 03 सितम्बर तक धारा 144 लागू रहेगी-डीएम

Posted on 22 July 2013 by admin

जिला मजिस्टेªट जुहेर बिन सगीर ने आगरा महानगर में आगामी माहों में होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्वो यथा जमात-उल-विदा, रमजान का अंतिम शुक्र, ईद-उल-फितर, कैलाश मेला, स्वतन्त्रता दिवस, रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, अनन्त चतुर्दशी एवं निदेशक व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन एवं व्यावसायिक परीक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ एवं क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी चयन आयोग, इलाहाबाद के द्वारा संचालित परीक्षा एवं आगामी माहों में आयेजित होने वाली अन्य परीक्षाओं के दृष्टिगत रखते हुये शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा 144 आगामी 03 सितम्बर 2013 तक लागू कर दी है।
जिला मजिस्टेªट ने बताया कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगें। किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई झांकी अथवा जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा और न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक, जातिगत विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों को प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह, सार्वजनिक मार्गों पर जाम, मदिरा या मादक पदार्थो का सेवन करके विचरण नहीं करेगा। कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी वाहन को पेट्रोल पम्प से ईधन नहीं देगा।
शादी विवाह अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में कोई शस्त्रधारक शस्त्र का प्रदर्शन व हर्ष फायर नहीं करेगा। आगरा महानगर के व्यस्तम मार्ग यथा सम्पूर्ण एम0जी0रोड, एवं ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक बारातों के जुलूस जन सुविधा के दृष्टिगत नहीं निकाले जायेंगें। सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर, साउण्ड प्रतियोगिता बिना क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा।
परीक्षा केन्द्रो के संचालन करने अथवा परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों अथवा परीक्षा संचालन हेतु ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं जायेगा तथा परीक्षाओं के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
उपरोक्त आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

April 2024
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
-->









 Type in