अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ने अवगत कराया है कि कर एवं निबन्धन् अनुभाग-5 के शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 16-7-2013 द्वारा निर्देशित किया गया है, कि उ0प्र0 स्टाम्प(सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली-1997 के नियम (4) के अन्र्तगत वार्षिक सर्किल रेट दिनांक 01.08.2013 से प्रभावी किया जायेगा।
उन्होंने बताया वर्तमान मूल्यांकन दर सूची के पुनरीक्षण उपरान्त प्रस्तावित मूल्यांकन सूची समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में अवलोकनार्थ रखी गयी है। उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति दाखिल करनी है तो वह दिनांक 25.07.2013 की सांय 5ः00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उप निबन्धक कार्यालय में अवलोकन कर जिलाधिकारी , अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) , सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, समस्त उप जिलाधिकारी गण, समस्त तहसीलदार गण ,एवं समस्त उप निबन्धक गण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि प्रस्तावित मूल्यांकन दर सूची पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के उपरान्त समुचित निस्तारण कर मूल्यांकन सूची प्रभावी की जा सके।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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