02 जुलाई, 2013
उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तालाबों पोखरों, चरागाहों एवं कब्रिस्तानों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। इस समिति में अपर जिलाधिकारी सदस्य-संयोजक नामित किये गये हैं, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व नगर निकाय के अधिकारी जैसे नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी सदस्य बनाये गये हैं।
इस सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा आम लोगों से अनुरोध किया गया है कि यदि शहर सीमा में किसी को तालाबों, पोखरों, चरागाहों एवं कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण संबंधी कोई शिकायत हो तो वह इस जिला स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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