जौनपुर- वादिनी ज्ञानती देवी पत्नी कैलाश सिंह निवासिनी गौरा थाना गौराबादशाहपुर ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय प्रभाकर राव के समक्ष धारा 156 (3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र घटना बाबत 26 दिसम्बर 09 की समय करीब 6 बजे शाम की थाना गौराबादशाहपुर के चौकी प्रभारी बृजेश सिंह, सिपाही बृजेन्द्र सिंह, गोपाल यादव तथा सिपाही विनोद कुमार तथा थानाध्यक्ष श्रीधराचार्य पाण्डेय के विरूद्ध आरोप लगाया कि वह अपने लड़के दवा लेने बाजार जा रही थी कि रास्ते में उपरोक्त लोगों ने रोका तथा गाली गुप्ता देने लगे जब प्रार्थिनी ने पूछा कि अपराध क्या तो उक्त ने कहा कि सब पता चल जायेगा। प्रार्थिनी के गले से चैन व 700 रूपये नगद छीन लिया तथा मेरे लड़के को बन्द कर दिया। उपरोक्त घटना को विद्वान मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए थानाध्यक्ष सहित सभी अभियुक्तों के विरूद्ध एफआइआर दर्ज कर विवेचना उचित धाराओं में करने का आदेश जारी किया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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