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विशम्भर प्रसाद निषाद पर झूठा एवं मनगढ़न्त आरोप

Posted on 17 June 2013 by admin

बाॅदा। समाजवादी पार्टी के राष्टीय महासचिव, पूर्व सांसद/पूर्व मंत्री उ0प्र0 सरकार विशम्भर प्रसाद निषाद के विरुद्ध न्यायालय द्वितीय, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बाॅदा के यहाॅ श्रीमती फूलकली पत्नी रामलाल निषाद नि0 ग्राम-डिघवट, थाना-चिल्ला, जनपद-बाॅदा द्वारा दाखिल 156 ‘‘3’’ सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत अभियुक्त चुनुबाद पुत्र रामलाल के अपहरण/हत्या का मुकदमा झूठा एवं मनगढ़न्त था।
श्री निषाद ने बताया कि श्री चुनुबाद पुत्र रामलाल नि0 ग्राम-डिघवट, थाना-चिल्ला जिला बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0-35/13 धारा-363, 366, 376 आई0पी0सी0 व 3 ‘क’ 4 लैंगिक अधिनियम 2012, थाना -चिल्ला में श्री शिवनायक निषाद पुत्र सोहनलाल नि0 ग्राम-डिघवट, थाना -चिल्ला, जिला-बांदा द्वारा दिनांक- 06-04-2013 को मुकदमा पंजीकृत कराया। जघन्य अपराध होने के कारण मुकामी पुलिस द्वारा अभियुक्त की तलाश कर रही थी इसी दौरान अभियुक्त के परिवार के सदस्य कुछ तथाकथित काॅग्रेसी नेताओं के साजशान के षडयन्त्र करके मुझे बदनाम करने की वजह से अभियुक्त को गायब करा दिया गया तथा तथाकथित काॅग्रेसी नेताओं का नाम समाचार पत्रों के आधार पर रामपाल, उषा निषाद, ब्रम्हदत्त द्विवेदी, ज्योति निषाद, फूलकली, चुन्नी देवी, पुष्पा, राममिलन पटेल जिला सचिव सुमन शुक्ला, रामगोपाल निषाद, मो0 उमर दुर्रानी आदि द्वारा फर्जी एवं मनगढ़न्त प्रार्थना-पत्र अभियुक्त चुनुबाद के अपहरण/हत्या किये जाने के उच्च अधिकारियों को देते रहे जबकि अभियुक्त इन्ही के संरक्षणों में रिस्तेदारों के यहाॅ रुका था।
तथाकथित कांग्रेसियों के सह से श्रीमती फूलकली पत्नी रामलाल द्वारा न्यायालय द्वितीय, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बाॅदा के यहाॅ श्रीमती फूलकली निषाद बनाम शिवनायक आदि धारा-156 ‘3’ सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत वाद दाखिल किया गया जिसमें मुझे भी सह अभियुक्त बनाया गया जबकि उक्त अभियुक्त द्वारा शिवनायक निषाद की पुत्री के साथ बलात्कार किया था और बलात्कारी को बचाने के उद्देश्य के एक साजिशान के तहत मुकदमा दाखिल किया गया था। मा0 न्यायालय द्वारा श्रीमती फूलकली के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने के आदेश दिनाॅक 24.05.2013 को दिये गये थे।
सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अभियुक्त चुनुबाद के विरुद्ध धारा-82/83 सी.आर.पी.सी. के तहत जारी किया गया। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा जारी 83 के आदेशानुसार थानाध्यक्ष -चिल्ला द्वारा अभियुक्त की कुर्की की गयी। थाना-चिल्ला की पुलिस ने अभियुक्त चुनुबाद को गिरफ्तार कर लिया है जो सच्चाई सामने आ चुकी है। मेरी लोकप्रियता एवं छवि धूमिल करने व सरकार को बदनाम करने हेतु यह कृत्य कराया गया।
श्री निषाद ने बताया कि तथाकथित कांग्रेसी नेताओं के साजिशान से अभियुक्त चुनुबाद के अपहरण एवं हत्या का आरोप लगाया है एक राजनैतिक षडयन्त्र था। मेरे 22-23 वर्ष की राजनीति मंे कभी भी ऐसा घिनौना आरोप नही लगा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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