- उच्च व उच्चतम न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में प्रतिशपथ-पत्र लगाये जाने के निर्देश
10 जून, 2013
प्रदेश के प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री सी0बी0 पालीवाल ने समस्त नगर आयुक्तों को तालाबों, चरागाहों, कब्रिस्तानों आदि पर अवैध कब्जों को हटाकर इसकी सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से इस माह के अंत तक अवश्य उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इन अवैध कब्जों को हटाने के लिये राज्य, मण्डल व जिला स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है। इन कब्जों का पता लगाने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये और इस सम्बन्ध में जो सूचनायें प्राप्त हों उनको पंजीकृत कर अवैध कब्जा स्थल का निरीक्षण किया जाये और यदि वहां पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप उन्हें हटाकर इसकी सूचना शासन को दी जाये। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा हटाने से पूर्व व हटाने के बाद दोनों दशाओं में संबंधित स्थल की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराई जाये और इस सामग्री को भी अपनी सूचना के साथ शासन को उपलब्ध करायें।
श्री सी0बी0 पालीवाल आज यहां इन्दिरा भवन में स्थानीय निकाय निदेशालय के सभाकक्ष में प्रदेश के समस्त नगर आयुक्तों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में नगर विकास विभाग के विशेष सचिव श्री एस0पी0 सिंह व श्री यशवंत राव तथा निदेशक स्थानीय निकाय के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों में विभाग से सम्बन्धित लम्बित रिट याचिकाओं का उल्लेख करते हुये श्री पालीवाल ने कहा कि विभाग से सम्बंधित बड़ी संख्या में ऐसी रिटयाचिकायें हैं जिनमें प्रतिशपथ नहीं लगाया गया है जिसकी वजह से विभाग के उच्च अधिकारियों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने नगर आयुक्तों को निर्देश दिये कि वे जिन रिट-याचिकाओं में प्रतिशपथ-पत्र नहीं लगे हैं उनमें शीघ्र-अति-शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र लगाकर शासन को इस माह के अंत तक अवगत करायें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com