अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन पंचायत एवं नगरीय निकाय ने नागर निकाय सामान्य निर्वाचन 2012 में प्रयुक्त समस्त भारी वाहनों के स्वामियों को सूचित किया है कि वाहनों के किराये की धनराशि के चैक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि के दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय कलक्टेªट में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किराये की धनरशि का चैक प्राप्त करने हेतु वाहन अवमुक्त आदेश मूलरूप में तथा वाहन रजिस्टेªशन (आरसी) की छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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