जून, 2013
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय नगर निकायांे के अनुरोध पर 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 में मंजूर की गयी धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि सभी नगर निकायों के लिये इस शर्त के साथ आगामी 30 सितम्बर तक बढ़ा दी है कि इस तिथि के आगे उपयोगिता अवधि किसी भी दशा में नहीं बढ़ायी जायेगी।
इसी प्रकार 35 नगर निकायों को 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12 में मंजूर की गयी धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि आगामी 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गयी है। इस तिथि के बाद इन निकायों को भी उपयोगिता अवधि में कोई विस्तार नहीं दिया जायेगा।
वित्तीय वर्ष 2011-12 के संदर्भ में जिन नगर निकायों के लिये उपयोगिता अवधि बढ़ायी गयी है उनमें लखनऊ जिले की महोना व बख़्शी-का-तालाब नगर पंचायत, मेरठ नगर निगम, महोबा की खरेला नगर पंचायत, बलरामपुर की तुलसीपुर नगर पंचायत, देवरिया की मझोली राज, रुद्रपुर, लार व भटनी बाजार नगर पंचायत, रामपुर की रामपुर व स्वार नगर पालिका परिषद, अलीगढ़ नगर निगम, मुरादाबाद नगर निगम, भदोही की नई बाजार पंचायत, फैजाबाद नगर पालिका परिषद, पीलीभीत नगर पालिका परिषद, सीतापुर की बिसवाँ नगर पालिका परिषद, बिजनौर की नगीना नगर पालिका परिषद, इलाहाबाद की मऊआइमा, लालगोपालगंज, हण्डिया, झूंसी, भारतगंज, कोरांव, शंकरगढ़, सिरसा व फूलपुर नगर पंचायत, नगर निगम कानपुर, शाहजहाँपुर की तिलहर नगर पालिका परिषद, बलिया नगर पालिका परिषद, झांसी नगर निगम, प्रतापगढ़ की मानिकपुर नगर पंचायत तथा चित्रकूट की धाम कर्वी नगर पालिका परिषद शामिल हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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