02 जून, 2013
प्रदेश के हण्डिया विधान सभा क्षेत्र-258 में आज रिक्त स्थान पर कराये गये उप चुनाव में लगभग 49.8 प्रतिशत मतदान हुआ। गत विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012 में 56.85 प्रतिशत मतदान हुआ था। मतदान प्रातः 7ः00 बजे से शुरू होकर सायं 6ः00 बजे तक शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न हुआ। मतगणना 05 जून को होगी।
यह जानकारी आज यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने देते हुए बताया कि हण्डिया विधान सभा क्षेत्र में कुल 317857 मतदाताओं में 177657 पुरूष, 140163 महिलायें एवं 37 अन्य मतदाता पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि हण्डिया विधान सभा क्षेत्र-258 में कराये गये उप चुनाव में कुल 13 उम्मीदवार हैं जिसमें इण्डियन नेशनल कांग्रेस से अमृत लाल, बहुजन समाज पार्टी से पंकज त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी से प्रशान्त कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी से विद्याकान्त, प्रगतिशील समाज पार्टी से निष्ठा देव, परिर्वतन समाज पार्टी से प्रमेन्द्र कुमार, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से प्रेम चन्द्र, अपना दल से लाल चन्द्र, युवा विकास पार्टी से स्वतंत्र शुक्ला एवं निर्दलीय रूप में दिनेश सिंह, राजकुमार गौड़, सुनील कुमार तथा सुभाष चन्द्र मिश्र प्रत्याशी हैं।
श्री सिन्हा ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने हेतु 314 पोलिंग स्टेशन बनाये गये जिसमें 24 पोलिंग स्टेशन संवेदनशील थे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर माइक्रो आब्जर्वर्स, वीडियो कैमरा और पर्याप्त मात्रा में सशस्त्र बल तैयान किये गये। चुनाव पर पैनी नजर रखने के लिए 38 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 05 जोनल मजिस्ट्रेट एवं 04 प्रेक्षक तैनात किये गये थे। उप निर्वाचन में केन्द्रीय बल की 08 एवं पी0ए0सी0 की 15 कम्पनियों के साथ भारी संख्या में सिविल पुलिस तैनात किये गये थे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता रजिस्टर फार्म-17ए की संवीक्षा कल प्रातः 11ः00 बजे से की जायेगी जिसमें रिटर्निंग आफिसर और निर्वाचन प्रेक्षक तथा उम्मीदवारों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। ऐसे मतदान केन्द्रों के मतदाता रजिस्टर तथा अन्य अभिलेखों की संवीक्षा की जायेगी जहां मतदान में गड़बड़ी या अनियमितताओं की शिकायतें, पर्यवेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निंग आफिसर के पास आयी हो। इसके अतिरिक्त ऐसे मतदान केन्द्रों, जहां ईवीएम संबंधी समस्या की जानकारी पर्यवेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निंग आफिसर को दी गयी हो तथा ऐसे मतदान केन्द्र जहां किसी मतदान अभिकर्ता की अनुपस्थिति या केवल एक उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति मतदान के दौरान रही हो आदि आधारों पर अभिलेखों की समीक्षा की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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