उत्तर प्रदेश अभियोजन सेवा संवर्ग के पदों का पुनर्चिन्हांकन करते हुए अन्तर्गत पुलिस महानिरीक्षक, (जोन) के लिए अपर निदेशक अभियोजन, पुलिस उपमहानिरीक्षक, (परिक्षेत्र) के लिए संयुक्त निदेशक अभियोजन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के लिए ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों की विधिक सलाहकार के रूप में तैनाती की जा रही है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जिलों में मा0 न्यायालयों/राजस्व न्यायालयों में अभियोजन कार्य भी सम्पादित किया जायेगा।
(1) इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, वाराणसी के अपर निदेशक (अभियोजन) पुलिस महानिरीक्षक, (जोन) के कार्यालय में बैठकर उनके विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए जोन के अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों के कार्य पर्यवेक्षण करेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधिक राय मांगे जाने पर उनके द्वारा दी जायेगी।
(2) आगरा, बरेली और लखनऊ के अपर निदेशक (अभियोजन) पुलिस महानिरीक्षक, (जोन) के कार्यालय में बैठकर उनके विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे और केवल आगरा, बरेली और लखनऊ परिक्षेत्र के अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण करेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधिक राय मांगे जाने पर उनके द्वारा दी जायेगी।
(3) अलीगढ़, फैजाबाद और मुरादाबाद के अपर निदेशक (अभियोजन) पुलिस उपमहानिरीक्षक, (परिक्षेत्र) के कार्यालय में बैठकर पुलिस उपमहानिरीक्षक, (परिक्षेत्र) के विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे और इन्हीं परिक्षेत्रों अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण करेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधिक राय मांगे जाने पर उनके द्वारा दी जायेगी।
(4) संयुक्त निदेशक (अभियोजन), आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, सहारनपुर और वाराणसी परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक के कार्यालय में बैठकर उनके विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे और परिक्षेत्र के अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण करेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधिक राय मांगे जाने पर उनके द्वारा दी जायेगी।
(5) संयुक्त निदेशक, अभियोजन, अलीगढ, फैजाबाद एवं मुरादाबाद अपने स्थान पर पूर्ववत् बैठते हुए इन जनपदों के ही अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण करेंगे और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधिक राय मांगे जाने पर उनके द्वारा दी जायेगी।
(6) सभी 75 जनपदों में दो ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। इन दोनों में से वरिष्ठ ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी का कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में ही होगा। वे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे और साथ ही वे जनपद के शेष अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण भी करेंगें। इन दोनों ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों में से जो कनिष्ठ ज्येष्ठ अभियेाजन अधिकारी होंगे, वे जनपद के सेशन न्यायालयों में स्वयं पैरवी का कार्य करेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधिक राय मांगे जाने पर उनके द्वारा दी जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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