जिला समाज कल्याण अधिकारी आगरा गणेश प्रसाद ने अवगत कराया है कि जनपद आगरा में संचालित मान्यता प्राप्त समस्त विश्वविद्यालयों/राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय/स्व वित्त पोषित महाविद्यालय/इंजीयिरिग/चिकित्सा/पालीटेक्निक/आई0टी0आई0 शिक्षण संस्थाओं के कुल सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक/सचिव/निदेशक/प्रधानाचार्य को सूचित किया है कि ऐसे पात्र छात्र/छात्रा जिनका नाम वर्ष 2012-13 की छात्रवृत्ति की बेवसाइट इन्टरनेट पर उपलब्ध सूची में है, शासनादेश के अनुसार ऐसे समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए एक कैम्प का आयोजन करा कर छात्र/छात्राओं से डेबिट एथारिटी का फार्म भरवाकर बैंक में जमा कर एक प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा के कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि तत्काल प्रेषित की जा सकें।
उन्होंने बताया कि यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा डेबिट एथारिटी लेटर प्राप्त नहीं कराया जाता है तो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रति पूर्ति का भुगतान न होने की दशा में उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा यदि संस्था के पास फार्म उपलब्ध न हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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