30 मई, 2013
उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थित तालाबों, पोखरों, चरागाहों एवं कब्रिस्तानों आदि से अवैध कब्जों/अतिक्रमण को हटाने के लिये शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में बहुसदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
प्रमुख सचिव, नगर विकास, श्री सी0बी0 पालीवाल द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सदस्य के रूप में जिन उच्च अधिकारियों को इस समिति में नामित किया गया है उनमें पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित एक ऐसा प्रतिनिधि जो आई0जी0 स्तर से कम का न हो, प्रमुख सचिव, न्याय व विधि परामर्शी द्वारा नामित एक ऐसा प्रतिनिधि जो विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी स्तर से कम का न हो तथा विशेष सचिव, नगर विकास शामिल हैं। इस समिति के सदस्य-संयोजक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को बनाया गया है।
इसी प्रकार इस कार्य के लिये प्रत्येक मण्डल में एक मण्डल स्तरीय समिति गठित की गयी है, जिसमें संबंधित मण्डलायुक्त को अध्यक्ष नामित किया गया है, जबकि संबंधित जिलाधिकारी, संबंधित नगर आयुक्त, संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, समस्त उप जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, पुुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा मण्डलीय उप-निदेशक, सूचना सदस्य बनाये गये हैं। इस मण्डलीय समिति में अपर आयुक्त प्रशासन को सदस्य-संयोजक नामित किया गया है।
इस मकसद से जिला स्तर पर गठित की गयी समिति में संबंधित जिलाधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उप-जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक तथा जिला सूचना अधिकारी सदस्य बनाये गये हैं। इस समिति के सदस्य संयोजक के रूप में अपर जिलाधिकारी, प्रशासन/नगर को नामित किया गया है।
ये समितियाँ तालाबों, पोखरों, चरागाहों, कब्रिस्तानों आदि पर अवैध कब्जों व अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली सूचनाओं व शिकायतों पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही करेंगी। साथ ही अवैध कब्जों/अतिक्रमण की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी करवायंेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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