- अविवादित तथा विवादित स्थलों के लिए सूची ‘अ’ तथा सूची ‘ब’ तैयार करने के निर्देश
- स्थलों के निर्माण कार्य की सूचना शासन को नियमित रूप से भेजी जाये
23 मई, 2013
उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के संबंध में निर्देश देते हुए कहा है कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्थित विवाद रहित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की राजस्व अभिलेखों के अंकन तथा मौके पर वास्तविक उपयोग की स्थिति जानने के बाद ही विवाद रहित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों का चिन्हांकन तथा वेरीफिकेशन किया जाये और फिर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराया जाये।
इस संबंध में शासन की ओर से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों तथा निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को भेजे गये एक परिपत्र में यह भी कहा गया है कि विवाद रहित कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल निर्माण कराये जाने में यदि कोई स्थानीय विवाद हो तो उसको भी सम्बद्ध पक्षों के साथ वार्ता कर न्यायोचित समाधान कराते हुए निस्तारण किया जाये।
शासन की ओर से जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अविवादित तथा विवादित कब्रिस्तानों तथा अन्त्येष्टि स्थलों के लिए क्रमशः सूची ‘अ’ तथा सूची ‘ब’ तैयार करें। सूची ‘अ’ में अविवादित स्थलों तथा सूची ‘ब’ में विवादित स्थलों का जिक्र करते हुए निर्माण कार्यों की प्रगति आख्या शासन को नियमित रूप से निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से उपलब्ध करायें तथा शासन के निर्देशानुसार कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों (जिनकी सूचना सूची ‘ब’ पर संकलित करने को कहा गया है) के विवाद को हल करने के लिए सम्मानजनक समझौते के संबंध में विशेष प्रयास/कार्यवाही एक अभियान के रूप में चलायें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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