Categorized | आगरा

कम स्टाम्प लगाने पर डी0एम0 ने लगाया दोगुना अर्थदण्ड

Posted on 23 May 2013 by admin

वासदेव मूलचन्दानी निवासी ढाकरान, एम0जी0 रोड, रकाबगंज वार्ड आगरा ने एक तीन मंजिला मकान विक्रेता निर्मल कौर, सतेन्दर कौर से खरीदा। इस मकान में कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र सील्ड बनाने का कारखाना तथा व्यावसायिक प्रयोजन हेतु गोदाम भी होने के बावजूद जब मकान का बैनामा कराया गया तो इसे आवासीय दर्शाकर रू0 13 लाख 80 हजार 400/ के कम स्टाम्प लगाये गये।
जिला मजिस्टेªट जुहेर बिन सगीर ने सहायक आयुक्त स्टाम्प की जांच आख्या के क्रम में मकान क्रेता वासदेव मुलचन्दानी को नोटिस देकर पार्टी को बुलाया गया। न्यायालय में बहस भी हुयी जिसमें विलेख/बैनामा में व्यावसयिक का आवासीय दर्शाकर तथ्यों को छिपाने के लिए पार्टी पर रू0 27 लाख 60 हजार 800/धनराशि का अर्थदण्ड लगाया गया है।

इसी प्रकार चन्द्रकान्त शर्मा पुत्र गंगा प्रसाद शर्मा निवासी 1265/7 आवास विकास कालौनी, आगरा ने दुष्यन्त नगर, मौजा बोदला, सिकन्दरा मुख्य मार्ग पर 150.95 वर्ग मीटर का आवासीय प्लाट दर्शाकर बैनामा कराया।
जिला मजिस्टेªट जुहेर बिन सगीर ने सहायक आयुक्त स्टाम्प की जांच आख्या के क्रम में तथा प्रथम तल पर चार-चार दुकाने एवं आस-पास व्यावसायिक प्रतिस्ठानों के दृष्टिगत दुकानों का निर्माण खरीद से पहले हो चुका था, लेकिन पार्टी का कहना है कि यह निर्माण उसने प्लाट खरीद के बाद ही कराया है, न्यायालय में बहस के दौरान पार्टी द्वारा प्लाट खरीदे जाने ेके बाद कोई साक्ष्य न प्रस्तुत करने पर रू0 10 लाख 62 हजार का कम स्टाम्प लगाने पर दोगुना रू0 21 लाख 25 हजार 200/ की धनराशि का अर्थदण्ड लगाया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

November 2024
M T W T F S S
« Sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
-->









 Type in