20 मई, 2013
उत्तर प्रदेश शासन ने समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत तालाबों, पोखरों, कब्रिस्तानों आदि पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाने के संबंध में प्रदेश के प्रत्येक मण्डल तथा प्रत्येक जनपद स्तर पर समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी करेंगे।
इस समिति में मण्डल स्तर पर अध्यक्ष के अतिरिक्त संबंधित जिलाधिकारी, संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, समस्त उप जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा मण्डलीय उप निदेशक, सूचना सदस्य होंगे, जबकि अपर आयुक्त, प्रशासन सदस्य-संयोजक के रूप में कार्य करेंगे। इसी प्रकार जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष के अलावा संबंधित नगर आयुक्त नगर निगम, संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, संबंधित उप जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक तथा जिला सूचना अधिकारी सदस्य होंगे, जबकि सदस्य संयोजक के रूप में संबंधित अपर जिलाधिकारी, प्रशासन/नगर कार्य करेंगे।
यह दोनों समितियाँ नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत तालाबों, पोखरों, चारगाहों एवं कब्रिस्तानों आदि की जमीन पर अवैध कब्जों का/अतिक्रमण की सूचना का जन क्षेत्र में विस्तृत रूप से प्रचार-प्रसार करके अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी तथा नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के सदस्य से अवैध कब्जा/अतिक्रमण की प्राप्त शिकायतों पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही करेगी।
निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश नोडल अधिकारी के रूप में की गई कार्यवाही के अनुश्रवण/क्रियान्वयन की समीक्षा कर मासिक आख्या प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध करायेंगे।
शासन द्वारा यह ओदश रिट याचिका संख्या-6472 (एम0बी0)/2012 ओम प्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में किया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com