किस्त जमा होते हुए भी गुण्डों द्वारा छिनवा लिया गया
जौनपुर- महिन्द्रा फाइनेन्स कम्पनी नई गंज के ऊपर जिला उपभोक्ता फोरम मे 20 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति का दावा परिवाद संख्या 22 के तहत किया गया है।
गौरतलब है कि जिला उपभोक्ता विवाद परितोष के न्यायालय में वाद दाखिल करने वाले अनिरूद्ध तिवारी निवासी दहीरपुर थाना सरायख्वाजा ने सन् 2001 मे एक जीप महेन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फाइनेन्स कम्पनी नई गंज शाखा से फाइनेन्स करवाया। जिस पर किस्त के साथ 142136.00 रूपया जमा कर दिया। किस्त जमा होते हुए भी जबरदस्ती गुण्डों के बल पर जीप को फाइनेन्स कम्पनी ने छिनवा लिया। जिसके कारण वादी को आर्थिक एवं सामाजिक दुस्वारियों का सामना करना पड़ा। जिससे आहत तिवारी ने थाना कोतवाली में अपराध संख्या 809/2003 तथा धारा 379/406 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। लगातार 6 वर्षो तक काफी प्रयास करने के बाद जीप तो वादी के कब्जे में आयी। लेकिन जीप की कीमत 4 लाख 16 हजार 91 रूपये से घटकर एक लाख रूपये हो गई।
लगातार 6 वर्षो से फाइनेन्स कम्पनी तथा कोर्ट का चक्कर लगाते-लगाते तिवारी आर्थिक रूप से कमजोर हो गये जिससे उपभोक्ता फोरम में मानसिक शारीरिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षतिपूर्ति हेतु 20 लाख रूपये का दावा दाखिल किया। जिसकी चर्चा पूरे नगर में जोरों पर है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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