17 मई, 2013
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-4 की उपधारा-4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा अनुसूची-4 में संशोधन कर सिगरेट/सिगार के वैट कर में 50 प्रतिशत के स्थान पर अब 25 प्रतिशत ही वैट लगेगा। सरकार द्वारा इसमें 25 प्रतिशत की कमी की गयी है।
यह जानकारी संयुक्त सचिव कर एवं निबन्धन डाॅ0 बुद्धेश मणि ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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