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उ0प्र0 राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश की अधिसूचना जारी

Posted on 07 May 2013 by admin

06 मई, 2013

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213(1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश पर अनुमती प्रदान कर दी गयी है। इस अध्यादेश के अनुसार मूल अधिनियम-2004 की धारा 02 में संशोधन कर एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा 25 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का होगा तथा दो अन्य पिछड़े वर्गों से तथा तीन अल्पसंख्यक वर्ग से सदस्य होंगे।
यह जानकारी विशेष सचिव विधायी उत्तर प्रदेश ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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