30 अप्रैल, 2013
उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’ ने आज यहां बताया कि ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी को यह निर्देश जारी किये गये हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान नियमानुसार बैंक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये।
यह जानकारी देते हुए श्री गोप ने बताया कि जारी शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि से सर्वप्रथम योजना के कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत समस्त कर्मियांे का भुगतान ई-पेमेंट से करने के निर्देश दिये गये हैं।
श्री गोप ने बताया कि समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, परियोजना निदेशक/ संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, डी0आर0डी0ए0 को भी निर्देशित किया गया है कि मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि से सर्वप्रथम योजना के कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जाये, किन्तु कतिपय जनपदों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि प्रशासनिक व्यय मद से मानदेय का भुगतान न करके अन्य कार्यों में धनराशि का उपयोग किया जा रहा है, जिससे योजना में कार्यरत कर्मियों का कई महीनों से भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि शासनादेश के अनुरूप मनरेगा के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों का अनुमन्य प्रशासनिक मद से मानदेय का भुगतान कराना सुनिश्चित किया जायेगा। भविष्य में ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
विगत दिनों श्री अरविन्द सिंह कुमार ‘गोप’ व प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार के समक्ष ग्राम्य रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव एवं महामंत्री श्री राजवीर सिंह ने कुछ मांगे रखी थीं जिसके क्रम में उन्हें अवगत कराया गया था कि संविदा कर्मियांे के नियमितीकरण का कोई प्राविधान नहीं है, फिर भी परीक्षण कर निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पृथक से निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मियों को बैठकों में बुलाने तथा शासकीय हित मंे की गयी यात्रा के यात्रा भत्ते हेतु वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि मनरेगा कर्मियों को रोजगार सेवकों की भांति आकस्मिक अवकाश अनुमन्य कराने पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पात्र मनरेगा कर्मियों हेतु मातृत्व अवकाश के संबंध में परीक्षणोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। इसके अतिरिक्त दुर्घटना बीमा के सम्बन्ध में प्रशासनिक मद की उपलब्धता होने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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