29 अप्रैल, 2013
उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही समस्त उद्यमियों/उद्योगपतियों, जन साधारण को बिना सरकारी दफ्तर आये आॅन-लाइन शुल्क जमा करने, पंजीयन एवं नवीनीकरण आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, श्रम श्री शैलेश कृष्ण ने दी है। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा वर्तमान कारखाना अधिनियम-1948 तथा उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 के अंतर्गत आॅन-लाइन पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है, किन्तु आॅन-लाइन शुल्क जमा करने, आॅन-लाइन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य श्रम अधिनियमों जैसे संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम-1970, अन्तर्जातीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम-1979, मोटर ट्रान्सपोर्ट कर्मकार अधिनियम-1961 तथा बीड़ी सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 के अंतर्गत भी आॅन-लाइन पंजीयन एवं नवीनीकरण की सुविधा हेतु शीघ्र ही साफ्टवेयर विकसित कर उसे लाॅन्च किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से आॅन-लाइन शुल्क भी जमा कराने तथा आॅन-लाइन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की भी सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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