उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के स्थानीय नगर निकायों में अनियमित और मनमाने ढंग से संविदा कर्मियों को नियुक्त करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के सख़्त निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकायों में गलत तरीके से नियुक्त किये गये संविदा कर्मियों को निष्कासित किये जाने के आदेश पूर्व में शासन द्वारा दिये गये थे, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में इस प्रकार के संविदाकर्मी निष्कासित किये गये, लेकिन इन कर्मियों को गलत ढंग से नियुक्त करने वाले अधिकारियों का न तो अभी तक कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और न ही उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गयी है।
इस संबंध में शासन द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय, समस्त जिलाधिकारियों व नगर आयुक्तों को भेजे गये एक परिपत्र में कहा गया है कि गलत ढंग से नियुक्ति करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाये और कृत कार्यवाही से शासन को भी 15 दिनों में अवगत कराया जाये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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