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प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में तीन या चार उड़न दस्ते होंगे

Posted on 25 April 2013 by admin

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उड़न दस्ता (Flying Squad)  तथा स्थैतिक निगरानी टीम की संरचना एवं कार्यशीलता के संबंध में निर्देश जारी किये हंै।
यह जानकारी आज यहाॅं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने दी है। उन्होंने बताया कि अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में तीन या चार उड़न दस्ते होंगे जो निर्वाचनों की घोषणा की तिथि से लेकर मतदान की समाप्ति तक कार्य करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि अत्यधिक व्यय वाले संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अधिक टीमें तैनात की जा सकती हैं। निर्वाचन अवधि के दौरान उड़न दस्तों को और कोई कार्य नहीं दिया जायेगा। अत्यधिक व्यय वाले संवेदनशील क्षेत्रों में उड़न दस्ते में परिस्थिति के आधार पर राज्य सशस्त्र पुलिस बल के साथ केन्द्रीय पुलिस बल संयुक्त रूप से तैयार किये जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उड़न दस्तों का गठन निष्ठावान अधिकारियों में से करना होगा।
श्री सिन्हा ने बताया कि प्रत्येक उड़न दस्ते को अपने वाहन में लगी सार्वजनिक संबोधन प्रणाली द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में यह घोषणा करनी होगी कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को रिश्वत देता या लेता है तो वह आईपीसी की धारा-171 (बी) के तहत एक वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों द्वारा दण्डनीय होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी अथवा निर्वाचक अथवा किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देगा तो उसे भी आईपीसी की धारा-171 (सी) के तहत एक वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दण्ड देने का प्राविधान है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में तीन या तीन से अधिक स्थैतिक निगरानी टीमें (Static Survilance Teams)  तैनात की जायेंगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्रों की संवेदनशीलता के आधार पर कुछ टीमों में केन्द्रीय पुलिस बल के जवान भी शामिल होंगे। यह टीमें रिश्वत तथा समाज विरोधी तत्वों की आवाजाही पर निगाह रखेंगी। स्थैतिक निगरानी टीम द्वारा जाॅच, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि से की जायेगी। उन्होंने बताया कि जाॅच के दौरान यदि अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता अथवा कार्यकर्ता को ले जाने वाले वाहन में 50,000 रूपये से अधिक की राशि, पोस्टर या निर्वाचन सामग्री अथवा 10,000 रूपये से अधिक की राशि की ड्रग्स, अस्त्र-शस्त्र अथवा उपहार सामग्री पायी जाती है, जिसका प्रयोग सम्भवतः मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए किया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जायेगा। जाॅच तथा जब्ती के घटना क्रम की वीडियो टीम द्वारा वीडियोग्राफी भी की जायेगी। उन्होंने बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि उड़न दस्ता (Flying Squad)  तथा स्थैतिक निगरानी टीम (Static Survilance Team)  जाॅच प्रक्रिया के दौरान विनम्र, शालीन तथा शिष्ट रहेंगे। जब तक टीम में कोई महिला अधिकारी न हो महिलाओं के पर्स आदि की जाॅच नहीं की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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