हरदोई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बच्चू सिंह की कोर्ट मंे एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को 10 साल कैद व 5 हजार रूपये जुर्माना जबकि अपर जिला जज डीके शर्मा ने अपहरण के मामले में एक को दोषी पाते हुए 10 हजार रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। अब आपको बताते चलें कि सरोज कुमार ने अपनी पुत्री बिट्टी देवी की शादी घटना से साढ़े सात वर्ष पहले टडि़यावां क्षेत्र के सुहासा निवासी कुरेन्द्र सिंह के साथ की थी। कुरेन्द्र अपनी पत्नी को मारता व पीटता तथा घर से रूपये व दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करता था। जब दहेज की मांग पूरी न हो सकी तो बिट्टू को जला दिया गया था। कोर्ट ने मामले में तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप को दोषी मानते हुए उसे 10 साल कैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं दूसरे मामले में कासिमपुर थाना क्षेत्र के नन्दाखेड़ा निवासी गया प्रसाद ने आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई राकेश 18 दिसम्बर 2009 को कासिमपुर थाना क्षेत्र के गौरी सैय्यद तालिब निवासी छतरू के घर गया था तथा उसके बाद वह रिश्तेदारी में गया। उसके बाद से राकेश का कोई पता नहीं चला। इसी मामले में कुछ दिन बाद सई नदी में एक कंकाल भी मिला। जिसे लोगांें ने राकेश का कंकाल बताया था। कोर्ट के समक्ष चले मुकदमें में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकी अधिवक्ता ज्योति प्रकाश बाजपेई ने की। कोर्ट ने अभियुक्त छतरू को अपहरण के मामले में सजा सुनाई।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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