प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के श्री अमर सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पीएमजीएसवाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग अमेठी के विरूद्ध पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत अमेठी के लिए स्वीकृत पैकेज सं0-यू0पी0-6899 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति प्राप्त किये 24118.215 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में रिजिड़ पेवमेंट लगाये जाने के प्राविधान के सापेक्ष 3.75 मीटर चैड़ाई मे फ्लेक्सिबल पेवमेंट का कार्य कराये जाने, विशिष्टियों में 7673.98 वर्ग मी0 इन्टर लाकिंग टाईल्स के स्थान पर 13046.06 वर्गमीटर में सी0सी इण्टर लाकिंग टाईल्स लगवाने के फलस्वरूप रू0 40,42,290.00 का अनावश्यक व्यय किये जाने,इसके अतिरिक्त 5372.08 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के नीचे जी0एस0बी0 की एक लेयर डालते हुए 697.48 घनमीटर मात्रा के सापेक्ष रू0 10,62,363.00 अर्थात कुल रू0 51,04,653.00 का अनावश्यक भुगतान ठेकेदार को करने तथा मिट्टी के स्थान पर सी0सी0 टाईल्स का प्रयोग कर विभाग को क्षति पहुंचाने के लिए तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया है। श्री अमर सिंह निलम्बन अवधि में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 लखनऊ के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण की जाॅच हेतु मुख्य अभियन्ता बरेली को जाॅच अधिकारी नामित किया गया है।
इसी प्रकार श्री आर0 के0 राम गुप्ता एवं श्री एम0पी0 सिंह तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग अमेठी के विरूद्ध पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत अमेठी के लिए स्वीकृत पैकेज सं0-यू0पी0-6899 अमेठी- किठावर मार्ग हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/अनुबंध में मार्ग के आबादी वाले भागो मे 5,50 मीटर चैड़ाई एवं 4385.13 मीटर लम्बाई में कुल 24118.215 वर्गमीटर क्षेत्रफल मे रिजिड पेवमेंट लगाये जाने के प्राविधान के सापेक्ष 3.75 मीटर चैड़ाई मे फ्लेक्सिबल पेवमेंट का कार्य कराये जाने हेतु कार्य की विशिष्टियों में किये गये परिवर्तन के लिये सक्षम अधिकारी से अनुमति न प्राप्त करने तथा उक्त के फलस्वरूप अनुपयुक्त कार्यो पर शासकीय धनराशि का अपव्यय किये जाने आदि गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के लिए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है। इस प्रकरण में जाँच की कार्यवाही के सम्पादनार्थ मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ,बरेली को जाँच अधिकारी नियुक्ति किया गया हैं।
श्री जितेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग अमेठी द्वारा उक्त खण्ड में तैनाती की अवधि में की गयी गम्भीर प्रशासकीय/ वित्तीय अनियमितताओं एवं ठेकेदार से दुरभिसंधि करके रू0 2,40,00,000.00 का व्यपहरण कर सरकारी धन का दुरूप्योग कर शासकीय क्षति पहुॅचाने हेतु अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग , फैजाबाद को जाॅच अधिकारी नियुक्ति किया गया हैं। चूकि अमेठी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज सं0-यूय0पी0-6899, 68103 व 68104 में की गयी अनियमितताओं की जाँच 03 सदस्यीय मुख्य अभियन्ताओं की समिति से करायी गयी है और इस समिति मे मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग , फैजाबाद सदस्य है। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से उन्हेजाॅच अधिकारी नियुक्ति करना समीचीन नहीं हैं। इसलिए उस तीन सदस्यीय समिति मे जाॅच सम्पन्न करने हेतु मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग , फैजाबाद के स्थान पर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग , बरेली को जाँच अधिकारी नियुक्ति किया गया हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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