Categorized | लखनऊ.

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र की सूचना लगाया जाना अनिवार्य

Posted on 16 April 2013 by admin

edited-102_62991उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये हैं। सार्वजनिक स्थानों जैसे सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेंट, शासकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, शिक्षा संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन इत्यादि पर धूम्रपान निषिद्ध कर दिया गया है। इन सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र की सूचना लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार तथा विज्ञापन/प्रयोजन एवं प्रोत्साहन को निषेध कर दिया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा तम्बाकू बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है। तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी चाहिये। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने तथा अवयस्क द्वारा तम्बाकू बेचने के अपराध में 200/- रूपये तक का जुर्माना का प्राविधान किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

May 2025
M T W T F S S
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
-->









 Type in