उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2013 पर अनुमति प्रदान कर दी है। यह राज्य का अधिनियम बन गया है। इस अधिनियम के अनुसार वर्ष 2013-14 (31 मार्च 2014) तक की अवधि को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि से राज्य सरकार के लगभग 95 विभागों के लिए कुल-235,17642,33000 रूपये (दो लाख पैतीस हजार एक सौ छिहत्तर करोड़ बयालिस लाख तैतीस हजार रूपये) अनुमति दी गयी है।
यह जानकारी विशेष सचिव विधायी उत्तर प्रदेश ने दी है।
अन्तर्धार्मिक विवाह की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि
लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करने वालों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि अब बढ़ाकर 50,000 (पचास हजार) रूपये कर दी गई है। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के प्रमुख सचिव श्री नेतराम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह संशोधन 01 अप्रैल 2013 से प्रभावी होगा।
गौरतलब है कि पूर्व में अन्तर्जातीय व अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले दम्पति को मात्र 10,000 (दस हजार) रूपये सरकार द्वारा पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जाते थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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