Categorized | लखनऊ.

उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2013-14 में गेहूं खरीद नीति संबंधी आदेश जारी कर दिये हैं।

Posted on 01 April 2013 by admin

उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2013-14 में केन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गेहूं खरीद नीति संबंधी आदेश जारी कर दिये हैं। इसके अन्तर्गत गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1350 रुपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है। गेहूं की खरीद एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर 30 जून 2013 तक प्रभावी रहेगी। प्रत्येक 8 किमी0 की दूरी पर अनिवार्य रूप से एक क्रय केन्द्र की व्यवस्था होगी तथा इसके लिए 6000 क्रय केन्द्र खोले जायेंगे। सभी क्रय एजेन्सियां  किसानों से ही सीधे गेहूं की खरीद करेंगी।
मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लिए राज्य सरकार ने 60 लाख मी0टन गेहूं क्रय का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें राज्य संस्थानों द्वारा 58 लाख मी0टन तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 2 लाख मी0 टन गेहूं क्रय किया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि में क्रय केन्द्रों पर गेहूं की आवक बनी रहती है, तो किसानों के हितों के मद्देनजर निर्धारित लक्ष्य से अधिक भी गेहूं क्रय किया जायेगा।
गेहंू क्रय केन्द्र प्रातः 9ः00 बजे से सायं 6ः00 बजे तक खुले रहेंगे। रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में गेहूं क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। प्रत्येक कांटे पर अधिकतम 300 कुन्टल प्रतिदिन गेहूं क्रय की सीमा  निर्धारित की  गयी है। गेहूं की  खरीद  किसानों से किसान  जोतबही, किसान क्रेडिट कार्ड, खतौनी तथा साधन सहकारी समितियों की पास बुक के आधार पर की जायेगी। प्रत्येक बिल पर्चें व क्रय पंजिका पर जोतबही नम्बर अथवा किसान द्वारा लाये गये फोटोयुक्त पहचान पत्र का नम्बर अंकित किया जायेगा। इसके साथ ही किसान का मोबाइल नम्बर भी अंकित किया जायेगा।
किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान सहकारी संस्थानों को छोड़कर समस्त क्रय एजेन्सियों द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में किया जायेगा। जिन किसानों का सी.बी.एस. बैंक खाता नहीं है, उनके लिखित अनुरोध पर गेहूं मूल्य का भुगतान ‘‘एकाउन्ट पेयी’’ चेक के माध्यम से किया जायेगा। इसके अलावा जिन क्रय केन्द्रों पर आर.टी.जी.एस. से भुगतान की व्यवस्था उपलब्ध न हो, गेहूं मूल्य का भुगतान खाद्य विभाग के केन्द्र प्रभारी द्वारा 2 लाख रुपये की सीमा तक ‘एकाउन्ट पेयी’ चेक के माध्यम से किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

April 2025
M T W T F S S
« Sep    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
-->









 Type in