Categorized | आगरा

जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना दें-डी0एम0 हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश, मण्डल, जिला स्तर पर टीमें गठित कर तुरन्त अतिक्रमण मुक्त करायी जायेगी ग्राम सभा की जमीन

Posted on 01 April 2013 by admin

जिलाधिकारी जुहेर बिन सगीर ने जनपद के सभी ग्राम सभा सदस्यों से अपील की है कि वे अपनी-अपनी ग्राम सभाओं की भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतों की सूचना/जानकारी जिला, मण्डल एवं राज्य स्तर पर बनी समिति के सदस्यों को उपलब्ध करायें, जिससे कि ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके।
उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव राजस्व परिषद ने उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रदेश के ग्राम सभाओं की भूमि पर स्थित तालाब, पोखर , चारागाह एवं कब्रिस्तान की भूमि से अवैध कब्जों को हटाने के लिए अपनी अध्यक्षता में बहुसदस्यीय समिति का गठन किया है। राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव समिति के सदस्य/संयोजक बनायें गये हैं। प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी द्वारा नामित विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, पुलिस महानिदेशक द्वारा आई0जी0 स्तर के अधिकारी समिति के सदस्य है।
शासन ने मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस डी0आई0जी0, उप निदेशक सूचना सदस्य तथा अपर आयुक्त(प्रशासन) सदस्य संयोजक होगे।
इसी प्रकार जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदस्य, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सदस्य/संयोजक, उप जिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक तथा जिला सूचना अधिकारी सदस्य हैं।
मण्डल एवं जनपद स्तर पर गठित समिति जिला, तहसील, ब्लाक स्तर पर ग्राम सभाओं की भूमि पर स्थित तालाब, पोखर, चारागाह एवं कब्रिस्तान की भूमि पर किये गये अवैध कब्जों, अतिक्रमण के सम्बन्ध में विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करेगी। समिति समस्त ग्राम सभाओं के सदस्यों से अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त कर समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करेगी, तथा हटाये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

May 2024
M T W T F S S
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
-->









 Type in