आगरा अपर जिला मजिस्टेªट(नगर)अरूण प्रकाश नेअवगत कराया है कि प्रायः देखा जा रहा है कि पूर्व में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाने के बावजूद वाहनों पर नियमों के विपरीत लाल/नीली बत्ती तथा हूटर/सायरन, वाहनों की खिडकियों के शीशों पर चकदार काली अपारदर्शी फिल्म चिपकाये जाने तथा बोर्डस/प्लेट्स आदि का अनाधिकृत प्रयोग किया जा रहा है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर) ने मोटर अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 तथा उ0प्र0 मोटर नियमावली 1998 में निहित प्रावधानों के अनुसार वाहनों पर लाल/नीली हूटर एवं सायरन आदि के अनाधिकृत प्रयोग को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक नगर/यातायात को उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिये है। उन्होने बताया कि उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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