वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफ0आर0पी0) प्रस्ताव पर उ0 प्र0 पावर कारपोरेषन द्वारा नियामक आयोग से 20 मार्च तक सैद्वान्तिक अनुमोदन मांगा गया है जिसका उ0 प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिशद लगातार विरोध कर रहा है। उसका तर्क है कि नियमानुसार एफ0 आर0पी0 में बिजली दर पर कोई भी बात नही की जा सकती।
उ0 प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिशद अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेष कुमार वर्मा नें आज एफ0 आर0पी0 के विरोध में एक जनहित प्रत्यावेदन नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री श्रीराम व सदस्या श्रीमती मीनाक्षी सिंह से मिलकर उन्हे सौपा और विस्तार से चर्चा किया। उपभोक्ता परिशद नें एफ0 आर0 पी0 में वर्श 2013 से लेकर वर्श 2024 तक श्रेणीवार बिजली दरों में प्रस्तावित बढोत्तरी का विरोध किया और यह तर्क रखा कि बिजली दर में बढोत्तरी या घटोत्तरी का कार्य विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत नियामक आयोगों का है। ऐसे में राज्य सरकार व पावर कारपोरेषन द्वारा बढोत्तरी प्रस्तावित करना असंवैधानिक है। उपभोक्ता परिशद नें अपनें जनहित प्रत्यावेदन के साथ पूर्व में उपभोक्ता परिशद को मा0 प्रधानमन्त्री कार्यालय के निर्देष पर ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा भेजे गये उस पत्र की छायाप्रति को भी आयोग को सौपा गया है जिसमें ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा एफ0 आर0पी0 प्रस्ताव बनाये जाते समय उपभोक्ता परिशद के प्रत्यावेदन पर अवगत कराया गया था कि बिजली दर में कोई भी बदलाव का कार्य राज्य के नियामक आयोग का है। यदि उपभोक्ता परिशद को कुछ कहना है तो वह उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोगों के समक्ष रखे। उपभोक्ता परिशद नें अपनें प्रत्यावेदन में बिजली बकाया, आडिट व फ्रेन्चाइजी को भी मुख्य मुददा बनाया है।
उपभोक्ता परिशद अध्यक्ष अवधेष कुमार वर्मा नें कहा कि एफ0 आर0 पी0 प्रस्ताव में बिजली दर में वर्शवार क्रमागत प्रस्तावित बढोत्तरी को देखनें से राज्य सरकार / पावर कारपोरेषन द्वारा के निजी घरानों के लाभ देने की प्रक्रिया का स्वतः खुलासा हो गया है औ यह प्रस्ताव पूरी तरह जनता विरोधी है। प्रस्ताव में आज से 5 वर्श बाद अर्थात वर्श 2019 से वर्श 2024 के बीच षहरी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरें प्रदेष में सबसे अधिक होंगी और भारी उद्योगों की दरें घरेलू उपभोक्ताओं की दरों से कम होगी। यह कैसा प्रदेष है जहाॅं जनता के साथ धोखा किया गया है।
एफ0आर0पी0 के अनुसार प्रस्तावित दरेंः-
वर्श 2019 वर्श 2020 वर्श 2021 वर्श 2022 वर्श 2023 वर्श 2024
षहरी घरेलू उपभोक्ता (दरें) 9.10/यूनिट 9.68/यूनिट 10.25/ यूनिट 10.96/ यूनिट 11.81/यूनिट 12.67/यूनिट
भारी उद्योग (दरें) 8.95/यूनिट 9.35/यूनिट 9.97/यूनिट 10.84/यूनिट 11.43/यूनिट 12.40/यूनिट
उपभोक्ता परिशद नें आयोग से माॅंग किया है कि इस जनविरोधी एफ0आर0पी0 पर आयोग गम्भीरता से विचार करनें के उपरान्त ही विद्युत अधिनियम, 2003 की मंषा के अनुरुप ही निर्णय लें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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