ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 1401ण्37 करोड रुपये के कथित घोटाले के सम्बन्ध
में दायर पुनरीक्षण याचिका में जिला जज के के शर्मा ने आज पत्रावली तलब किये
जाने में निर्देश दियेण् नूतन ठाकुर द्वारा दायर इस याचिका में सीजेएम लखनऊ
राजेश उपाध्याय द्वारा 156;3द्ध सीआरपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को
खारिज करने के बाद दायर किया गया थाण्
सीजेएम ने अपने आदेश में कहा था कि प्रार्थनापत्र कैग रिपोर्ट पर आधारित है
जिस पर कार्यवाही करने का अधिकार केवल केन्द्र और राज्य सरकार को हैए अधीनस्थ
न्यायालयों को कैग रिपोर्ट के आधार पर मुक़दमा दर्ज करने का अधिकार नहीं हैण्
ठाकुर ने सीजेएम के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी है कि उन्होंने आदेश में इस
बात से कहीं इंकार नहीं किया है कि इस मामले में संज्ञेय अपराध कारित हुआ हैण्
कोई भी क़ानून कैग रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की मनाही नहीं करताण्
साथ ही कैग रिपोर्ट के अलावा उन्होंने हरि शंकर पाण्डेयए विशेष सचिवए ग्रामीण
अभियंत्रण विभाग द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया थाण्
यह प्रकरण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में लगभग 1401ण्37 करोड रुपये सरकारी धन के
अपव्यय के संबंध में है जिसमे वर्ष 2007.12 की अवधि में सभी स्थापित मापकोंए
मानकोंए नियमों का मनमर्जी से खुला उल्लंघन किया गयाए ज्यादातर मामलों में
टेंडर ;निविदाद्ध की स्थापित प्रक्रियाओं तथा नियमों का खुला उल्लंघन हुआ और
भौतिक सत्यापन में कैग द्वारा कई सारी कमियांए खामियां और अनियमितताएं दिखींण्
थाना गोमतीनगर और एसएसपी लखनऊ द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने की दशा में ठाकुर
ने सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया थाण्
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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