उत्तर प्रदेश सरकार को रबी विपणन वर्ष 2013-14 में खाद्य विभाग द्वारा सरकारी गेहूॅं क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये गेहूॅं के इण्टरमीडिएट/अस्थायी भण्डारण हेतु यथासंभव 2500 एम0टी0 भण्डारण क्षमता अथवा कम से कम 500 एम0टी0 भण्डारण क्षमता वाले निजी गोदामों को किराये पर लिए जाने की आवश्यकता हैं। गोदाम अच्छी दशा में होने चाहिए, जिससे भण्डारित होने वाला गेहूॅं वर्षा, तूफान, दीमक आदि से सुरक्षित रहें तथा गोदाम पर भारी वाहनों के आने जाने के लिए पक्की सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही गोदाम लो-लाइन एरिया में नहीं होने चाहिए।
इस संबंध में इच्छुक गोदाम स्वामियों से उनके सील्ड आफर दिनांक 14.03.2013 समय 2ः00 बजे अपराह्न तक संबंधित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं। दिनांक 14.03.2013 को ही समय 4ः00 बजे अपरान्ह उपस्थित आफर देने वाले व्यक्ति अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में सील्ड आफर खोले जायेंगे। आफर में गोदाम की भण्डारण क्षमता के साथ-साथ किराये की दर रूपये प्रति कुन्तल प्रति माह में दिया जाये। आफर की स्वीकृति गोदाम के तकनीकी निरीक्षण तथा शासन स्तर से वित्तीय अनुमति के अधीन होगी। किसी भी/समस्त आफर को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार खाद्यायुक्त अथवा संबंधित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक में निहित होगा। प्रदेश में खाद्य विभाग की विपणन शाखा को 06.00 लाख एम0टी0 गेहूॅं खरीदने का लक्ष्य हैं, जिसमें से 05.00 लाख मी0टी0 के भण्डारण हेतु जनपदवार भण्डारित की जाने वाली मात्रा का विवरण खाद्य विभाग की वेबसाइट www.fcsup.nic.in पर उपलब्ध हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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