आगामी 01 अप्रैल से गुटखा व तम्बाकू युक्त मसाला प्रतिबंधित।
जन सामान्य तथा खाद्य कारोबारियों को सुरक्षित व गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने एवं इस संबंध में जागरुकता उत्पन्न करने के लिये मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देशन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा अनेक महम्वपूर्ण कदम उठाये गये है।
गुटखा एवं तम्बाकू युक्त पान मसाला के कारण होने वाली खतरनाक बीमारियों को दृष्टिगत रखते हुए पूरे प्रदेश में इनमे विनिर्माण, भण्डारण और बिक्री को आगामी 01 अप्रैल से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी प्रकार गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये मोबाइल प्रयोगशाला की व्यवस्था का निर्णय लिया गया। इस प्रयोगशाला द्वारा मौके पर ही खाद्य पदार्थ की जाँच कर नागरिकों व खाद्य कारोबारियों को जानकारी दी जा सकेगी। इसमें अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज में मिलावटी खोये व अन्य मिलावटी खाद्य पदार्थो के भण्डारण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रभावी योजना बना कर कार्यवाही की जा रही है।
विभाग ने प्रर्वतन के दौरान संग्रहित खाद्य पदार्थो के नमूनों से छेड़छाड़ को रोकने के लिये नमूने की कोड स्लिप व्यवस्था को अब केन्द्रियकृत करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही खाद्य कारोबारियों की सुविधा के लिये निवेश मित्र योजना के अंतर्गत उनके लाइसेन्सिग एवं रजिस्ट्रेशन को आनलाइन करने की सुविधा के साथ ही आॅफ लाइन करने की अनुमति भी दी गयी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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