वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कुभ मेला, इलाहाबाद ने पत्र संख्या-एसटी/एसएसपी/सी-14/2013 दिनांक 21.02.2013 के द्वारा अवगत कराया है कि संयुक्त मेला प्रान्त नियम 1940 की धारा-18 के अन्तर्गत मेला क्षेत्र में स्नान घाटों पर फोटोग्राफी करना प्रतिबंधित है, जैसा कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में कई बार दिषा निर्देष निर्गत किये गये है। इन दिषा निर्देषों को कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु सभी पुलिस कर्मियों के निर्देषित करने के साथ-साथ स्नान घाटों पर फोटोग्राफी पूर्णतया प्रतिबंधित करने के बोर्ड भी लगाये गये हैं।
उक्त के संबंध में अपर मेला अधिकारी कुंभ ने अवगत कराया है कि समस्त पत्रकार/प्रेस फोटोग्राफर/इले0 मीडिया से जुडे़ बंधु के अलावा अन्य फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करने वाले अवगत हो कि स्नान घाटों पर फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी पूर्णतया प्रतिबंधित है। अतः उक्तानुसार अवगत होते हुए अनुपालन करना सुनिष्चित करें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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