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सार्वजनिक स्थल, पार्क आदि में अवैध निर्माण

Posted on 21 February 2013 by admin

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं लखनऊ पूर्व के विधायक कलराज मिश्र ने कहा कि जब सरकार ही अतिक्रमण पर उतारू होगी तो फिर बाकी का क्या कहना ? जब माननीय न्यायालयों द्वारा सार्वजनिक स्थल, पार्क आदि में किसी भी प्रकार का निर्माण किये जाने को प्रतिबंधित किया है फिर बादशाहनगर राजकीय कालोनी में ऐसा क्यों ?
श्री मिश्र ने आज सुबह अपने निर्वाचन क्षेत्र में बादशाहनगर राजकीय कालोनी में दौरे पर थे। वहां उन्होंने एल टाईप भवनों के मध्य स्थित पार्क पर बहुमंजिला इमारत बनाये जाने का निरीक्षण करते हुए गहरी आपत्ति दर्ज की। पार्क का स्थलीय निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की जानकारी स्थानीय लोगों से प्राप्त कर मामले को विधानसभा में भी उठाया। उन्होंने पूरे मामले में मुख्यमंत्री को पूर्व में पत्र लिखकर भी अवगत कराया था। स्थानीय नागरिकों ने उनसे मांग की कि वे प्रस्तावित निर्माण को रूकवायें।
इसके पूर्व बादशाह नगर राजकीय कालोनी के निवासी श्री मिश्र से मिल थे और उन्होंने इसकी जानकारी दी थी जिसके आधार पर उन्होनंे इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था लेकिन कोई कार्यवाही न होने के कारण आज सुबह बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए चयनित किये गये पार्क का निरीक्षण करने व स्वंय पहुंचे। पार्क में बच्चों के खेलने कूदने के अलावा एक भव्य मंदिर एवं टंकी बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों ने मौके पर मौजूद भाजपा विधायक को अवगत कराया कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा बहुुमंजिला इमारत के निर्माण के लिए कालोनी के न्यूब्लाक परिसर में मजार के सामने खाली पडी भूमि का चयन किया गया था। लेकिन अब राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारी पूर्व निर्धारित स्थल पर निर्माण न कराकर पार्क पर निर्माण कराना चाह रहे हंै। नागरिकों की बात सुनकर श्री मिश्र ने मामले को विधानसभा में उठाने का भरोसा दिया और कहा कि पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री को पत्र मैं पहले ही लिख चुका हूँ।
श्री मिश्र ने कहा कि उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर पारित आदेशों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, पार्क आदि में किसी भी प्रकार का निर्माण किये जाने को प्रतिबंधित किया है तो यह प्रतिबन्ध सरकार के विभाग ही क्यों तोड़ रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले को विधानसभा में नियम 301 के तहत उठाते हुए अध्यक्ष विधानसभा से भी संरक्षण का आग्रह करते हुए कहा कि माननीय न्यायालयों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए जनहित में उक्त कालोनी के मध्य स्थित निर्माणाधीन आवासीय परिसर के निर्माण कार्य को तत्काल रोके जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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