उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाॅं ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत छात्र-छा़त्राओं से आवेदन प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित कार्यवाहियों की समय सारिणी को संशोधित कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक छात्र-छात्रायें इस योजना का लाभ उठा सकें।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया कि संशोधित समय सारिणी के अनुसार अब इस योजना के तहत छात्र-छात्राओं से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर आगामी 15 फरवरी कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर अपनी संस्तुति संबंधित जनपदीय/क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी को भेजने तथा शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा संस्था व पाठ्यक्रम की प्रमाणिकता के संबंध में अपनी संस्तुति ‘छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति’ को भेजने की अन्तिम तिथि 15 फरवरी से बढ़ाकर आगामी 20 फरवरी निर्धारित की गयी है।
श्री खाॅं ने कहा कि संशोधित समय सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश जारी करने की अन्तिम तिथि आगामी 28 फरवरी निर्धारित की गयी है। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के साफ्टवेयर/वेबसाइट को एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा आगामी 28 फरवरी को ही सायं 06ः00 बजे तक लाॅक किया जायेगा। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि संबंधित छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में अंतरित किये जाने की अन्तिम तिथि आगामी 05 मार्च निर्धारित की गयी है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण संशोधित समय सारिणी के अनुरूप प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाये और पूरी कोशिश यह की जाय कि अन्तिम तिथियों से पहले ही समस्त कार्यवाही पूरी हो जाये और अन्तिम तिथि की प्रतिक्षा न करती पड़े। उन्होंने कहा कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों व अन्य संबंधित अधिकारियों को इस संशोधित समय सारिणी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के सख्त निर्देश दिये गये हैं ताकि अधिक से अधिक छात्र-छात्रायें इस योजना से लाभान्वित हो सकें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com