उत्तर प्रदेश सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों का, जिनके वेतन का भुगतान 30 अप्रैल, 2010 के शासनादेश के कारण रूका हुआ है, के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त भुगतान करने का निर्णय लिया है।
यह जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री सुनील कुमार ने बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिये गये हैं कि विद्यालयों के अनुदान सूची पर आने केे बाद पारित सबसे पुराने/उपलब्ध अन्तिम वेतन बिल को आधार मानकर विद्यालयों की जनशक्ति का निर्धारण कर ऐसे शिक्षकों के अद्यावधिक संतोषजनक रूप से कार्यरत होना प्रमाणित/पुष्टि पाये जाने पर इन शिक्षकों के अवरूद्ध किये गये वेतन का नियमानुसार भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जाय।
उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों में पद सृजन नहीं हैं एवं मानक से अधिक शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं तथा जिनका माह मई 2010 से वेतन भुगतान नहीं किया गया है, उन विद्यालयांे में जब तक मानक से अधिक कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का समायोजन भविष्य में विद्यालय में सेवानिवृत्त/अन्य प्रकार से होने वाले शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रति नहीं हो जाता ह,ै तब तक कोई नवीन नियुक्ति की मांग नहीं की जायेगी और न ही नवीन नियुक्ति की जायेगी।
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