दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बेल्जियम सरकार द्वारा दी गई उपाधि स्वीकार करने की वजह से लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता पी राजन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राजन ने पूर्व में भी ऐसी एक याचिका दायर की थी।
राजन ने अदालत से निर्वाचन आयोग को सोनिया गांधी के खिलाफ जांच करने के लिए आदेश देने की मांग की थी। सोनिया को नवंबर 2006 में बेल्जियम के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ लिओपोल्ड से सम्मानित किया गया था तथा एक मानद डॉक्टरेट प्रदान की गई थी।
हाईकोर्ट ने जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्माण्यम स्वामी द्वारा दायर ऐसी ही एक अन्य याचिका 16 दिसंबर को खारिज कर दी थी।
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Vikas Sharma
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