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रिपोर्ट प्राधिकरणवार 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाए

Posted on 30 January 2013 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि विकासकर्ताओं द्वारा विकसित किए जा रहे भवनों/भूखण्डों के सापेक्ष निर्धारित संख्या मेें ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के भवन/भूखण्ड के निर्धारित लक्ष्य को प्रत्येक दशा में पूरा करना होगा। उन्हांेने कहा कि सम्बन्धित विकासकर्ताओं द्वारा निर्माण कार्याें की वचनबद्धता के अनुसार पूर्ण कराए गए ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के भवन/भूखण्ड की रिपोर्ट प्राधिकरणवार 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को भी निर्देश दिए कि वे अपने स्तर से ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के निर्माण की मासिक रिपोर्ट अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि विकासकर्ता कम्पनियों को निर्गत लाइसेन्स की तिथि के अनुसार किए गए ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के कार्याें के लक्ष्य के अनुसार प्रगति की जानकारी प्राप्त की जाए तथा यह भी ज्ञात किया जाए कि निर्गत लाइसेन्स की वैधता कब तक प्रभावी होगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उत्तर प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विभिन्न हाईटेक टाउनशिप विकासकर्ताओं के सम्बन्ध में गठित उच्च स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विकासकर्ताओं को भूमि क्रय करने की अनुमति निर्धारित शर्त पूर्ण करने के उपरान्त ही दी जाए, ताकि उनके द्वारा अनुबन्ध में किए गए शर्ताें का अनुपालन समय से पूरा हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आवास विकास विभाग द्वारा एजेण्डा में उठाए गए बिन्दुओं पर स्पष्ट विभागीय प्रस्ताव प्रस्तुत करे, ताकि समिति द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों का दायित्व होगा कि उनके अधीनस्थ विकासकर्ताओं द्वारा विकसित कराए जा रहे भवनों/भूखण्डों के सापेक्ष निर्धारित संख्या मेें ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के भवन/भूखण्ड के निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कराना होगा।
बैठक में प्रमुख सचिव आवास श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व श्री के0एस0 अटौरिया, जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री एम0के0एस0 सुन्दरम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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