प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के ड्राइवर एवं समूह ‘घ’ के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा निबन्धन व शर्तों को विनयमित करते हुए सेवा नियमावली-2012 जारी की है।
प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार श्री प्रभात कुमार सारंगी ने बताया कि आयोग के ड्राइवरों के लिए उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2012 जारी की है जो पूर्व में इस संबंध में जारी सरकारी अधिसूचना संख्या 13/12/93-का-1/1993 दि0 14 अक्टूबर 1993 के साथ प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित उ0प्र0 सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 1993 के अनुसार लागू होगी।
श्री सारंगी ने बताया कि इसी प्रकार राज्य सूचना आयोग के समूह ‘घ’ के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा निबन्धन शर्तों को विनयमित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग समूह ‘घ’ सेवा नियमावली 2012 बनायी गयी है, जो इस संबंध में पूर्व में जारी सरकारी अधिसूचना संख्या 20/3-1982-कार्मिक-2-85, दिनाॅंक 16 मार्च, 1985 के साथ प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित समूह ‘घ’ कर्मचारी नियमावली 1985 के अनुसार लागू होगी।
उन्होंने बताया कि यह दोनों नियमावलियाॅं तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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