जिला कार्यक्रम अधिकारी गम्भीर अनियमितता के आरोप में तत्काल निलम्बित
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री श्री राम गोविन्द चैधरी ने सख्त निर्देश के साथ कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में अनियमितता की सूचना मिलने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने मिर्जापुर की जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी0पी0ओ0) श्रीमती प्रेमलता गुप्ता को गम्भीर अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
श्री चैधरी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षु चयन की कार्यवाही गतिमान है। सरकार इस चयन प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने हेतु कटिबद्ध है। इसके लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़े निर्देश दे दिये गये हैं।
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु चयन के कतिपय अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन पत्र कतिपय त्रुटियों के कारण निरस्त कर दिये गये हैं, की सहायतार्थ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर ‘‘शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठ’’ का गठन कर दिया गया है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से अभ्यर्थियों की कठिनाइयों का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग की अवधि में समस्त अभिलेखों के साथ अपना प्रत्यावेदन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करेंगे तथा प्रकोष्ठ अभिलेखों का भलीभाँति परीक्षण कर अभ्यर्थी के दावे को सही पाये जाने की स्थिति में उसके चयन पर विचार करेगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अपने गुणांक का सही प्रकार से आगणन करने के उपरान्त उनकी श्रेणी में दर्शाये गये कटआॅफ अंक से ऊपर होने की दशा में सम्बन्धित जनपद में अपना प्रत्यावेदन निस्तरणार्थ ‘‘शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठ’’ में प्रस्तुत करें।
श्री चैधरी ने कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा फर्जी अथवा कूटरचित अभिलेख के माध्यम से चयन कराने का तथ्य संज्ञान में आता है तो इस प्रकार के अभ्यर्थी के विरुद्ध समस्त सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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