ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इसमें ग्रामीण पेयजल के प्राविधान पर विशेष बल दिया है। हैण्डपम्पों के बीच 75 मीटर की दूरी निर्धारित की गयी है।
प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि हैण्डपम्पों का अधिष्ठान 100 की आबादी पर किया जाये तथा 02 हैण्डपम्पों के मध्य 75 मीटर की दूरी रखी जाये।
यदि ग्राम, पेयजल गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित हों तो ग्राम की समस्त आबादी को पाइप पेयजल योजना, अधिक गहरे हैण्डपम्पों अथवा शोधन संयंत्रों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाये, तभी ग्रामों को संतृप्त समझा जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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