जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबन्धक आगरा ने जनपद आगरा के हस्तशिल्पियों को सूचित किया है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा हस्तशिल्पियों के लिए हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना 2012,प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्र्तगत हस्तशिल्पियों को प्रदेश में अथवा प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाले मेलो/प्रर्दशनियों में भाग लेने हेतु अधिकतम रूपया 10,000 परिवहन व्यय एवं स्टाल किराया के रूप में सहायता प्रदान की जायेगी। यह सहायता उन्ही हस्तशिल्पियों को होगी, जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। हस्तशिल्पी पहचान पत्र होना चाहिए मेले में सहभागिता का प्रमाण पत्र, स्टाल किराये की रसीद एवं माल भाड़े के व्यय का बीजक, राष्ट्रीयकृत बैंक में 18 डिजीट का एकाउन्ट होना अनिवार्य है । शिल्पकार के परिवार में एक ही सदस्य को इसका लाभ दिया जायेगा। भारत सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी योजनान्र्तगत इस मद में उस वर्ष शिल्पकार द्वारा लाभ न लिया गया हो पात्र होगें।
उन्होंने बताया कि इस योजनान्र्तगत जो हस्तशिल्पी लाभ लेना चाहते है वह अपना मेला/प्रर्दशनी के सम्बन्ध में विवरण जिला उद्योग केन्द्र, कार्यालय में उपलब्ध करा दे, अन्य जानकारी कार्यालय मे सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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