अभिभावक की आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये
अब परिवार के सभी बच्चे योजना से आच्छादित
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिये संचालित पूर्वदशम् छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नयी नियमावली प्रख्यापित कर दी गयी है। यह जानकारी देते हुये प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण व नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाॅं ने बताया कि इस नयी नियमावली की मुख्य विशेषता यह है कि इसके तहत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की आय पात्रता संबंधी सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गयी है। साथ ही अब पात्र अल्पसंख्यक परिवार के सभी बच्चे इस योजना का लाभ उठाने के लिये पात्र होंगे।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदायों में आने वाले मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी व जैन परिवारों के पात्र छात्र-छात्रायें इस योजना से लाभान्वित होंगी। उन्होंने बताया कि केवल वे ही उम्मीदवार इस योजना के तहत पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी हों अथवा आवेदन की तिथि से कम से कम 10 वर्ष से संबंधति छात्र/छात्रा अथवा उसके माता-पिता उत्तर प्रदेश में सामान्य रूप से निवास कर रहे हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रीकुलेशन या हायर सेकेण्डरी या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
श्री आज़म खाॅं ने बताया कि इस नयी नियमावली के तहत ऐसे छात्र-छात्रायें जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं और जिन्हें किसी संस्था या सम्भ्रांत व्यक्ति द्वारा ‘एडाॅप्ट’ कर लिया गया है वे योजना का लाभ उठाने के लिये पात्र होंगे और संस्था/सम्भ्रांत व्यक्ति की आय उनकी पात्रता निर्धारण के लिये आधार नहीं समझी जायेगी।
यह नयी नियमावली उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट www.minoritywelfare.up.nic.in पर अपलोड है जिस पर इस नयी नियमावली के तहत पूर्वदशम् छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की विस्तृत जानकारी हासिल की जा सकती है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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