खाद्य पदार्थों में मिलावट के 171 नमूने खाद्य विभाग की तरफ से लिए गए थे। जिनमें 59 नमूनों को फेल कर दिया। यह सब सिन्थेटिक दूध, खोया, घी, तेल, बहुतायत संख्या में काला कारोबार जनपद में फैल रहा है। जिसमंे सम्बन्धित दुकानदार अथवा करोबारी के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किए गए। जिसमें 13 के मामलों में जुर्माना के साथ सजा भी दी गई। 42 मामलों मंे 75 हजार रूपये जुर्माना वसूला गया। मुख्य खाद्य निरीक्षक एसके मिश्रा के कथनानुसार 31 दिसम्बर 2012 तक जांच अभियान में 171 के सापेक्ष 59 मामलों मंे मिलावट की पुष्टि हुई। 55 मामलों में वाद दायर हुआ 13 मामलों मे सजा सुनाई गई 42 में 75 हजार का जुर्माना हुआ। बांकी मे सजा हुई। यह अभियान जारी रहेगा। मिलावट करने वालों को चिन्हित करके सजा दिलाई जाएगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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