कुम्भ मेला, 2013 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मेला क्षेत्र में खाद्यान्न/चीनी/मिट्टी के तेल के वितरण को प्रत्येक स्थिति में कालाबाजरी/डायवर्जन को रोकने के उद्देश्य से कुम्भ मेला क्षेत्र में खाद्यान्न/चीनी के सत्यापन और वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। मेला के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, जिला आपूर्ति अधिकारियों/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं वरिष्ठ विपणन निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे राशन कार्ड के वितरण में विशेष सतर्कता बरतें और यह सुनिश्चित करें कि मेला क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को राशन कार्ड समय पर मिल जाये तथा राशन कार्ड का दुरुपयोग न हो। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि मेला क्षेत्र के निकास मार्गों में तैनात सभी जिम्मेदार सेक्टर मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मेला क्षेत्र के बाहर जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर यह सुनिश्चित करें कि उनमें सरकारी खाद्यान्न/चीनी/मिट्टी का तेल अवैध रूप से बाहर न जाने पाए और यदि कोई व्यक्ति/वाहन इस कार्य में लिप्त पाया जाये तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। साथ ही विशेष स्नान तिथियों, स्नान तिथि के एक दिन पूर्व व एक दिन पश्चात बिना राशन कार्ड के जिन उचित दर विक्रेताआंे के यहां से खाद्यानन/चीनी/मिट्टी के तेल का वितरण कराया जाये वहां अनिवार्य रूप से डिजिटल/वीडियो कैमरे से लाभाथियों के फोटोग्राफी प्राप्त करायी जाये। मेला क्षेत्र में त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।
कुम्भ मेला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय खाद्य निगम से आटा मिलों को आवंटित गेहूं को नियमानुसार उपलब्ध कराने तथा गेहूं के सापेक्ष तैयार आटे की उपलब्धता मेला क्षेत्र स्थित गोदामों तक सुनिश्चित कराने की पूरी जिम्मेदारी संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, इलाहाबाद की होगी।
मेला क्षेत्र में रह रहे कल्पवासियों व अन्य तीर्थयात्रियों को प्रदत्त की जा रही शासकीय सेवाओं के संबंध में शिकायतों के निस्तारण हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गयी है। विशेष कर स्वास्थ्य एवं सफाई, जल निगम, बिजली, खाद्य एवं आपूर्ति, दुग्ध आदि विभागों के तहत किसी सामान्य तीर्थ यात्री/कल्पवासियों द्वारा किसी भी शासकीय सेवा से संबंधित तीन प्रकार से शिकायतें दर्ज करायी जा सकती है, जिसमें विभिनन विभागों द्वारा स्थापित सेक्टर कार्यालय में पहुंच कर शिकायत दर्ज कराना, मेले में संबंधित केंद्रीय कंट्रोल रुम में शिकायत दर्ज कराना वं अपने मोबाइल के माध्यम से विभागीय सेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराना। तीनों प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित शिकायतकर्ता को एक निश्चित शिकायत संख्या भविष्य के संदर्भ के लिए दी जायेगी। शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित सेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने पर मास्टर शिकायत पंजिका में उसे तत्काल दर्ज कर दिया जायेगा एवं शिकायत संख्या से शिकायतकर्ता को अवगत भी करा दिया जायेगा।
कुम्भ मेला में सेक्टर 11 एवं सेक्टर 6 को छोड़ कर शेष सभी सेक्टरों में स्नान घाट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा घाटों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड एवं जल पुलिस भी पर्याप्त संख्या में तैनात रहेगी। मेला क्षेत्र में मौजूद सभी 18 पान्टून पुल पूर्ण हो चुके हैं। प्रथम चरण के लोक निर्माण विभाग के एक काम को छोड़ कर सारे काम पूर्ण हो गए हैं। नगर निगम के कुछ कार्य अवशेष बचे हैं जिन्हें शीघ्र ही पूरा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मेला क्षेत्र में पाॅलिथीन एवं पाॅलिथीन से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया है।
मेले के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर कार्यालय, थाना, अग्निशमन तथा अन्य सेवा प्रदाता विभागों के कार्यालय एक ही स्थान पर स्थापित किये गये हैं। इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं युनानी तथा होमियोपैथी चिकित्सा विभाग द्वारा स्थापित किये जाने वाले चिकित्सालयों/औषधालयों को भी प्रत्येक सेक्टर में एक ही स्थान पर स्थापित किया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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