प्रदेश में समस्त प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के दिशा-निर्देशन में निवेश प्रोत्साहन योजना चलायी जा रही है। योजना में मीडियम व बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था है, जिसका भुगतान ऋण लेने की तिथि से 7 वर्षों के बाद एकमुश्त रूप से देय होगा।
योजना के अंतर्गत प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण, पशु सम्पदा, सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयाॅ एवं पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड व मध्यांचल में स्थापित होने वाली नई इकाइयाॅ तथा विस्तारीकरण करने वाली इकाइयाॅ जिनमें स्थायी या अतिरिक्त स्थायी पूॅजी निवेश 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये हो तथा उपरोक्त के अलावा सभी इकाइयाॅ जिनमें यह निवेश 12.50 करोड़ से 25 करोड़ तक हो ब्याज मुक्त ऋण के लिये उ0प्र0 वित्तीय निगम एवं पिकप में आवेदन कर सकती हैं।
योजना में पूर्वांचल, मध्यांचल व बुन्देलखण्ड के अलावा अन्य जनपदों में खाद्य प्रसंस्करण, पशु सम्पदा आधारित तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्री की इकाइयों को छोड़कर अन्य सभी नयी व विस्तारीकरण करने वाली इकाइयाॅ सम्मिलित हैं।
इन इकाइयों को प्रथम बिक्री की तिथि से 10 वर्षों तक उनके द्वारा जमा किये गये वैट व केन्द्रीय बिक्री कर के जोड़ के बराबर धनराशि या वार्षिक विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि, इनमें जो भी कम हो ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है, जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 7 वर्ष के बाद एकबार में ही करना होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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