नगर निकायों के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनदेशों व दिशा-निर्देशों को नगर निकायों के सदन या बोर्ड में प्रस्तुत न किये जाने पर गम्भीर रुख अपनाते हुये उत्तर प्रदेश शासन ने समस्त नगर आयुक्तों व निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से समस्त नगरपालिका परिषद व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि वे नगर निकायों की कार्यकारिणी/सामान्य बैठक के समय नई सरकार के गठन के बाद शासन द्वारा जारी सभी शासनादेशों/दिशा-निर्देशों को इन निकायों के सदन/बोर्ड में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करायें।
आज यहां इस सम्बन्ध में जारी एक परिपत्र में प्रमुख सचिव नगर विकास श्री प्रवीर कुमार ने कहा है कि सदन व बोर्ड में शासनादेशों/दिशा-निर्देशों के प्रस्तुतीकरण के साथ ही सभी निर्वाचित सदस्यों व मनोनीत सदस्यों के संज्ञान में भी इन्हें लाया जाये और उन्हें यह भी बताया जाये कि नगर विकास विभाग के वेबसाइट पर वे नवीनतम शासनादेशों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शासनादेशों की जानकारी न दिये जाने के कारण इन आदेशों/निर्देशों का अनुपालन व अनुश्रवण सही ढंग से नहीं हो पाता है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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