उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद मंे आयोजित होने वाले कुम्भ मेले में कार्यरत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, मेला अधिष्ठान तथा मेला क्षेत्र में स्थित नगर निकायों के अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को मेला भत्ता के रूप में विशेष भत्ता अनुमन्य करेगी। इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए विशेष सचिव नगर विकास श्रीप्रकाश सिंह ने कहा कि यह विशेष भत्ता उन अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को मिलेगा जिनका अधिकतम वेतनमान रु0 9300-34800 व ग्रेड पे रु0 4800 है। यह विशेष भत्ता मूलवेतन व ग्रेड पे के 20 प्रतिशत के बराबर प्रतिमाह देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 2400 रु0 होगी। उन्होंने कहा कि इस विशेष भत्ते का भुगतान एक जनवरी, 2013 से 28 फरवरी 2013 तक किया जायेगा।
श्री सिंह ने कहा कि यह विशेष भत्ता केवल उन्ही अधिकारियों/ कर्मचारियों को दिया जायेगा जो मेला क्षेत्र में सीधे तैनात किये गये हैं और जिनकी इस प्रकार की तैनाती के बारे में मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, इलाहाबाद द्वारा प्रमाण-पत्र दिया गया है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार विशेष वेतन/यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य है वे इस विशेष भत्ते के लिये पात्र नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों द्वारा अपने कोष से इस विशेष भत्ते का भुगतान किया जायेगा, इसके लिये शासन द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी।
विशेष सचिव ने कहा कि नगरीय स्थानीय निकायों के केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को यह विशेष भत्ता दिया जायेगा जो निकाय की नियमित सेवा में हैं और मेला कार्य से सीधे सम्बद्ध हैं। इन कर्मियों को मेलाधिकारी, कुम्भ के प्रमाण पत्र के आधार पर निकाय निधि से इस भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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